Income Tax : इनकम टैक्स बचाने के लिए जल्दी से करें ये काम, एक बार में होगी लाखों की बचत

Income Tax (आयकर ) : हर साल जब इनकम टैक्स भरने का समय आता है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि काश कोई तरीका होता जिससे टैक्स में बचत हो सके। अच्छी खबर यह है कि सरकार ने कई ऐसे सेक्शन और स्कीमें बनाई हैं, जिनका सही इस्तेमाल करके लाखों रुपये तक की टैक्स बचत की जा सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप सही समय पर प्लानिंग करें और सही रणनीति अपनाएं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स कैसे बचाया जा सकता है और कौन-कौन से तरीके सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं।

Income Tax : सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचत 1.5 लाख तक की छूट का फायदा उठाएं

सेक्शन 80C आयकर अधिनियम का सबसे लोकप्रिय सेक्शन है, जिसके तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें कई तरह के निवेश और खर्च शामिल हैं:

  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) – सुरक्षित निवेश और टैक्स-फ्री रिटर्न।
  • एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) – सैलरीड लोगों के लिए टैक्स बचाने का बेहतरीन तरीका।
  • नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) – गारंटीड रिटर्न और टैक्स बचत।
  • टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट – 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ टैक्स छूट।
  • ELSS म्यूचुअल फंड – मार्केट लिंक्ड रिटर्न के साथ 3 साल की लॉक-इन अवधि।
  • लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम – अपनी सुरक्षा के साथ टैक्स बचाने का बढ़िया तरीका।

रियल लाइफ उदाहरण:

रवि, एक IT प्रोफेशनल हैं, जो सालाना ₹10 लाख कमाते हैं। अगर वे ₹1.5 लाख PPF में निवेश कर देते हैं, तो उनकी टैक्सेबल इनकम ₹8.5 लाख हो जाएगी, जिससे वे लगभग ₹45,000 की टैक्स बचत कर सकते हैं।

और देखें : EPF Members

इनकम टैक्स : हाउस लोन पर टैक्स छूट: होम लोन से टैक्स बचाएं

अगर आपने होम लोन लिया है, तो आप इस पर भी टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

सेक्शन फायदा अधिकतम छूट
80C प्रिंसिपल रीपेमेंट पर छूट ₹1.5 लाख तक
24(b) होम लोन के इंटरेस्ट पर छूट ₹2 लाख तक
80EEA पहली बार घर खरीदने वालों के लिए ₹1.5 लाख तक

अगर आप होम लोन ले रहे हैं, तो इस टैक्स छूट को जरूर ध्यान में रखें क्योंकि इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और आपका लोन भी आसानी से चुकता होता है।

उदाहरण:

सीमा ने 40 लाख रुपये का होम लोन लिया और सालाना ₹3 लाख का ब्याज चुकाया। सेक्शन 24(b) के तहत ₹2 लाख की छूट मिलने से उनकी कुल टैक्सेबल इनकम कम हो गई, जिससे वे लगभग ₹60,000 टैक्स बचाने में सफल रहीं।

 हेल्थ इंश्योरेंस (मेडिक्लेम) पर टैक्स छूट

स्वास्थ्य बीमा न केवल आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि इसमें टैक्स बचत भी होती है। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट दी जाती है।

बीमा किसके लिए लिया गया? अधिकतम छूट
खुद, जीवनसाथी, बच्चे ₹25,000
माता-पिता (60 वर्ष से कम) ₹25,000
माता-पिता (60 वर्ष से अधिक) ₹50,000

उदाहरण:

अमित ने अपने माता-पिता (जो 65 साल के हैं) का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और सालाना ₹40,000 का प्रीमियम भरा। 80D के तहत वे ₹40,000 की टैक्स छूट का लाभ उठा सके, जिससे उनकी टैक्स देनदारी कम हो गई।

NPS में निवेश करें और ₹50,000 अतिरिक्त टैक्स छूट पाएं

अगर आप सेक्शन 80C की ₹1.5 लाख की लिमिट पार कर चुके हैं, तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर अतिरिक्त ₹50,000 तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। यह छूट सेक्शन 80CCD(1B) के तहत मिलती है।

NPS क्यों फायदेमंद है?

  • अतिरिक्त ₹50,000 की टैक्स छूट का फायदा।
  • रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अच्छा विकल्प।
  • सरकार समर्थित स्कीम, जिसमें लंबी अवधि तक ग्रोथ के चांस।

किराये के मकान पर टैक्स छूट (HRA और सेक्शन 10(13A))

अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और किराए के मकान में रहते हैं, तो आप हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। यह छूट निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि पर मिलती है:

  1. आपका असल किराया – (बेसिक सैलरी का 10%)
  2. मेट्रो सिटी में बेसिक सैलरी का 50% या नॉन-मेट्रो में 40%
  3. HRA का वास्तविक अमाउंट जो आपको मिल रहा है

उदाहरण:

रोहन की बेसिक सैलरी ₹50,000 प्रति माह है और उन्हें ₹20,000 HRA मिलता है। वे ₹18,000 किराया देते हैं। सेक्शन 10(13A) के तहत वे करीब ₹1.8 लाख की टैक्स छूट ले सकते हैं।

बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी मिलती है छूट

अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप उनकी ट्यूशन फीस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।

  • यह छूट प्रति बच्चा अधिकतम ₹1.5 लाख तक मिल सकती है।
  • अधिकतम दो बच्चों की फीस पर ही छूट मिलती है।
  • स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य एजुकेशनल इंस्टिट्यूट की फीस इस छूट में शामिल होती है।

सही प्लानिंग से लाखों रुपये बचाए जा सकते हैं

अगर आप सालाना टैक्स बचाने के तरीकों को ध्यान से अपनाते हैं, तो आप अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं। PPF, ELSS, NPS, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, HRA, और बच्चों की ट्यूशन फीस जैसी योजनाओं का सही तरीके से उपयोग करके ₹2-3 लाख तक की टैक्स बचत संभव है। इसलिए, जल्दी से सही रणनीति अपनाएं और अपने टैक्स बिल को कम करें।

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